मुख्यमंत्री – Chief Minister
भारत के राजपत्र के अनुसार, इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश (8 union territories) हैं। भारत के मुख्यमंत्री(Chief Minister) अपनी संबंधित राज्य सरकारों के प्रमुख होते हैं। 28 राज्यों में से प्रत्येक में भारत में मुख्यमंत्री (Chief Minister) हैं और 1991 में संविधान में 69वां संशोधन (69th amendment) कर किया गया था जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) में भी मुख्यमंत्री का प्रावधान हैं, इसके कारण भारत में कुल 30 मुख्यमंत्री(Chief Minister) है।
भारतीय संविधान के अनुसार हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री (Chief Minister) होता है। जो कि विधानसभा चुनावों (assembly elections) में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। सरल शब्दों में, वह जो किसी विशेष राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है मुख्यमंत्री (Chief Minister) कहलाता है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति – appointment of chief minister
संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 164 (Article 164) में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति राज्यपाल (Governor) के द्वारा कि जावेगी। किसी भी राज्य के वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री (Chief Minister) के पास होते हैं। राज्यपाल (Governor) के पास इसके नाममात्र के कार्यकारी अधिकार है। विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पदग्रहण और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। सामान्यतः, मुख्यमंत्री (Chief Minister) विधान सभा (Assembly) का सदस्य होता है, परतुं किसी ऐसे व्यक्ति को भी राज्य का मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनाया जा सकता है, जो कि उस समय राज्य विधानसभा (State Legislative Assembly) का सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिती मेंं वह छह महीने के लिये मुख्यमंत्री (Chief Minister) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा (State Legislative Assembly) की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री (Chief Minister) के पद से अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री की योग्यता – Chief Minister’s Qualification
संविधान में मंत्रियों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को अनिवार्यतः राज्य के विधानमंडल (State Legislature) का सदस्य होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय कोई मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसे नियुक्ति की तिथि के छह महीनों के अंतर्गत किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा मंत्रिपद (Minister) त्यागना होगा
मुख्यमंत्री का वेतन – Chief Minister’s Salary
किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister) का वेतन उस राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) तय करती है। केंद्र सरकार या संसद (Parliament) का इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) का वेतन हर 10 सालों पर बढ़ता है। जिस तरह भारत में विधायकों (MLAs) के वेतन में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता शामिल होता है, उसी तरह मुख्यमंत्री (Chief Minister) को मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य कई भत्ते प्रदान किये जाते है, जैसे- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, व्ययविषयक भत्ता (कर मुक्त) तथा दैनिक भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 (Article 164) के अंतर्गत मुख्यमंत्री (Chief Minister) के वेतन का प्रावधान दिया गया है, इसके अनुसार ही वेतन का निर्धारण किया जाता है। राज्यों की विधान सभा के द्वारा मुख्यमंत्री (Chief Minister) का वेतन निर्धारित किया जाता है अतः यह प्रत्येक राज्य में अलग- अलग होता है।
बहुमत से क्या अभिप्राय है- What is meant by majority
बहुमत किसी राज्य में कुल विधान सभा (Assembly) की सीटों की संख्या में एक और जोड़ने पर प्राप्त होता है। बहुमत का अर्थ आधे से अधिक होता है। यदि किसी राज्य में 250 विधान सभा (Assembly) सीटें है, तो उस राज्य में बहुमत की संख्या 250/2+1 = 125+1=126 होती है।
बहुमत प्राप्त न होने पर सरकार कैसे बनायी जाती है – How is the government formed when there is no majority
यदि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव (assembly elections) में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो एक से अधिक दल आपस में मिलकर गठबंधन कर सकते है, और अगर गठबंधन करने पर बहुमत का आकड़ा प्राप्त हो जाता है, तब गठबंधन के नेता बहुमत की संख्या या इससे अधिक विधायकों (MLAs) के समर्थन की सूची राज्यपाल (Governor) को सौपतें है, इसके बाद राज्य पाल के द्वारा उस गठबंधन दल के प्रमुख को सरकार बनाने केे लिए निमंत्रण प्रदान किया जाता है।
बौद्ध धर्म से संबंधित Railway SSC सहित सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण MCQ’s https://www.youtube.com/watch?v=Nih36HwWuZA&t=21s
राज्यपाल – Governor
राज्यपाल (Governor), राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की सलाह से कार्य करता है परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की तुलना में बहुत सुरक्षित है।
राज्यपाल की नियुक्ति -Appointment of Governor
संविधान (Constitution)के अनुच्छेद (Article) 155 के अनुसार- राज्य के राज्यपाल (Governor) को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।इसका मतलब है कि राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति राष्ट्रपति (President) के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किन्तु वास्तव में राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की सिफ़ारिश पर की जाती है।
राज्यपाल का कार्यकाल – Governor’s tenure
भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति (President) के प्रसादपर्यंत कार्यभार को संभालता है। समान रूप से राज्यपाल (Governor) का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परतुं राष्ट्रपति (President) किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल (Governor) के पदावधि राष्ट्रपति (President) पर निर्भर करती है। इसके अलावा राज्यपाल (Governor) लिखित रूप से चाहे तो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है।
राज्यपाल कि योगताएं – Governor’s Qualifications
अनुच्छेद (Article) 157 के अनुसार राज्यपाल (Governor) पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- वह भारत का नागरिक हो,
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- वह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो,
- वह राज्य विधानसभा (Legislative Assembly) का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।
- वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो।
राज्यपाल का वेतन / governor’s salary
राज्यपाल (Governor) को प्रति माह 3.5 लाख रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है, एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल (Governor) का वेतन राष्ट्रपति (President) की सलाह के बाद ही निर्धारित किया जाता है।
भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उघान और उनसे जूड़े Railway, SSC और सभी सरकारी परीक्षों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य https://www.sarkaricircle.com/blog/general-topics/national-parks-of-india-25-important-facts-related-to-national-parks/
राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल |
1. अरुणांचल प्रदेश | ईटानगर | श्री पेमा खांडू | डॉ बीडी मिश्रा |
2. असम | दिसपुर | श्री हिमंत बिस्व सरमा | प्रोफेसर जगदीश मुखी |
3. आंध्र प्रदेश | अमरावती | श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी | श्री बिश्वा भूषण हरिचंदन |
4. उत्तर प्रदेश | लखनऊ | श्री योगी आदित्यनाथ | श्रीमती आनन्दीबेन पटेल |
5. उत्तराखंड | देहरादून | श्री पुष्कर सिंह धामी | पूर्व ले. जनरल गुरमीत सिंह |
6. ओडिशा | भुबनेश्वर | श्री नवीन पटनायक | प्रोफ़ेसर गणेशी लाल |
7. कर्नाटक | बैंगलोर | श्री बसवराज बोम्मई | श्री थावर चंद गहलोत |
8. केरल | थिरुवनंतपुरम | श्री पिनराई विजयन | श्री आरिफ मोहम्मद खान |
9. गुजरात | गांधीनगर | श्री भूपेंद्र पटेल | श्री आचार्य देवव्रत सिंह |
10. गोवा | पणजी | श्री प्रमोद सावंत | श्री श्रीधरन पिल्लई |
11. छत्तीसगढ़ | रायपुर | श्री भूपेश बघेल | सुश्री अनुसुइया उइके |
12. झारखंड | राँची | श्री हेमंत सोरेन | श्रीमती रमेश बैस |
13. तमिलनाडु | चेन्नई | एमके स्टालिन | श्री आर. एन. रवि |
14. तेलंगाना | हैदराबाद | श्री के. चंद्रशेखर राव | डॉ तमिलिसाई सौंदराराजन |
15. नागालैंड | कोहिमा | श्री नेफियू रियो | श्री जगदीश मुखी |
16. पंजाब | चंडीगढ़ | श्री चरणजीत सिंह चन्नी | श्री बनवारी लाल पुरोहित |
17. पश्चिम बंगाल | कोलकाता | कु. ममता बनर्जी | श्री जगदीप धनखड़ |
18. बिहार | पटना | श्री नीतीश कुमार | श्री फागु चौहान |
19. मणिपुर | इम्फाल | श्री एन बीरेन सिंह | श्री एल.ए. गणेशन |
20. मध्य प्रदेश | भोपाल | श्री शिवराज सिंह चौहान | श्री मंगूभाई पटेल |
21. महाराष्ट्र | मुंबई | श्री उद्धव ठाकरे | श्री भगत सिंह कोश्यारी |
22. मिजोरम | आईजॉल | श्री जोरमथांगा | श्री हरिबाबू कम्भमपति |
23. मेघालय | शिलॉंग | श्री कॉनराड संगमा | श्री सत्यपाल मलिक |
24. राजस्थान | जयपुर | श्री अशोक गहलोत | श्री कलराज मिश्र |
25. सिक्किम | गंगटोक | श्री पीएस गोले | श्री गंगा प्रसाद |
26. हरियाणा | चंडीगढ़ | श्री मनोहर लाल | श्री बंडारू दत्तात्रेय |
27. हिमाचल प्रदेश | शिमला | श्री जयराम ठाकुर | श्री राजेंद्र आरलेकर |
28. त्रिपुरा | अगरतला | श्री बिप्लब कुमार देव | सत्यदेव आर्य |
29. दिल्ली (एनसीटी) | दिल्ली | श्री अरविन्द केजरीवाल | – |
30. पांडिचेरी (यूटी) | पॉन्डिचेरी | एन. रंगास्वामी | – |